सूचना अधिकार अधिनियम – 2005
इस विभाग में आरटीआई प्रकोष्ठ का गठन ऐसे नागरिकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए किया गया है जो सीएटीएस की शाखाओं/अंचलों से संबंधित कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं और उसे आवेदक को उपलब्ध कराना चाहते हैं। आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदक को आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि आवेदक आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त करने में विफल रहता है या निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त प्रतिक्रिया से व्यथित है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर कर सकता है।
नागरिकों को आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत काम करने वाले संगठन, कार्यों के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि रुपये के भुगतान के खिलाफ पीआईओ / एपीआईओ को एक आवेदन जमा कर सकता है। पीआईओ/सीएटीएस के पक्ष में नकद/पोस्टल ऑर्डर/बैंक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 10/- (दस रुपये)।
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राधिकरण:
1. लोक सूचना अधिकारी
सुश्री सरिता
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
दूरभाष-23860531 (एम) 9717655770
ईमेल आईडी.catsambulance@yahoo.com
उपलब्धता का समय: (09:30 पूर्वाह्न से 06:00 अपराह्न) (सोमवार से शुक्रवार)
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी
श्री। राजेश कुमार
वरिष्ठ आशुलिपिक
दूरभाष (एम) 9560612303
ईमेल आईडी-catsambulance@yahoo.com
उपलब्धता का समय: (09:30 पूर्वाह्न से 06:00 अपराह्न) (सोमवार से शुक्रवार)
3. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
श्री मंगल सैन
प्रशासनिक अधिकारी/एचओओ (सीएटीएस)
दूरभाष-23860524 (एम) 9910641121
ईमेल आईडी -catsambulance@yahoo.com